नर्मदापुरम। जिले की रेत खदान वर्ष 2022 में तीन ग्रुप को आवंटित की गई है जो शासन की शर्तों का पालन करते हुए ठेकेदार को संचालित करना होगी। रेत खदान से खनन व परिवहन के लिए विभाग और एम डी ओ (ठेकेदार) के बीच शासन की शर्तों पर अनुबंध किया गया है। अनुबंध की शर्तों पर एम डी ओ को रेत खदान से खनन व परिवहन करना है लेकिन अनुबंध की शर्तों को ताक पर रख कर खदाने संचालित की जा रही है जिस पर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए है। कमलेश चौरसिया ने आर टी आई में रेत खदान संचालन के लिए शासन और एम डी ओ (रेत ठेकेदार) के बीच हुए अनुबंध की जानकारी प्राप्त कर ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने की शिकायत शासनस्तर पर की है। जिस पर जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा भी जांच की प्रक्रिया अपनाई गई है लेकिन जांच के नाम पर खानापूर्ति प्रतीत होने पर कमलेश चौरसिया ने पुनः शिकायत कर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
शिकायत में यह की गई मांग
शिकायतकर्ता कमलेश चौरसिया ने अपनी शिकायत में आवंटित रेत खदान पर सी सी टी वी कैमरे नही लगे होने की शिकायत में बात कही है। वही अनुबंध की शर्त का उल्लंघन कर ठेकेदार बिना जीपीएस लगे वाहनो का इस्तेमाल करने और बिना जीपीएस लगे वाहनों को ईटीपी जारी करने की शिकायत की है। जिससे एक ई.टी.पी. पर दिन-रात तटीय क्षेत्र से रेत चोरी की जाती है और जिले के बाहर भेजी जा रही है। कमलेश चौरसिया ने शिकायत कर रेत खदानों की जांच कर अनियमित्तता पाएं जाने पर ठेकेदार को को आवंटित रेत खदान का ठेका निरस्त कर अनुबंध दिनांक से जारी ईटीपी की गणना कर ठेकेदार से उनकी खदानों से खनन की गई रेत की राशि की वसूली शासनहित में करने की मांग की है।
इन शर्तों का नहीं हो रहा पालन
आवंटित रेत खदान के अनुबंध की शर्तों की कंडिका 32 के अनुसार रेत खदान से रेत खनन व परिवहन करने वाले वाहनों में gps ट्रैकिंग सिस्टम लगा होना चाहिए। अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवंटित रेत खदान पर सीसीटीवी कैमरे लगे होना चाहिए और आवंटित रेत खदान के मुनारे (सीमाओं पर पिलर) ठेकेदार को लगाना होगा जो आवंटित रेत खदान के कार्यकाल में लगाकर रखना होगा। सूत्रों की माने तो ठेकेदार द्वारा gps ट्रैकिंग सिस्टम का संधारण नहीं किया जा रहा है। वही रेत खदान को छोड़कर ठेकेदार ने रेत खदान के बाहर ऑफिस के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। ठेकेदार को आवंटित रेत खदान पर सीमांकन पिलर नहीं लगाने से आवंटित रेत खदान से बाहर से रेत के खनन व परिवहन की आशंका जताई जा रही है।
यह है अनुबंध की कंडिका 32 की शर्त
शासन और ठेकेदार के बीच हुए अनुबंध की कंडिका 32 के अनुसार जीपीएस/Vehicle location tracking device/विहित अनुसार समकक्ष तकनीकी यंत्र स्थापित वाहनों से रेत का परिवहन किया जाना एवं खदान पर निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन्स के सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित किया जाना, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात अनिवार्य होगा।
यहां की गई शिकायत
कमलेश चौरसिया ने जिले की आवंटित रेत खदान में अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं होने की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश शासन, प्रबंधक दि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, कलेक्टर नर्मदापुरम सहित खनिज विभाग नर्मदापुरम को जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है।
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